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| IMAGE CREDIT : DLRS, Bihar POST CREDIT : biharbhumiplus.bihar.gov.in |
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड(अभिलेख)की अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने हेतु एक विशेष "राजस्व महा-अभियान 2025" का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आपके घर/ पंचायत तक पहुँच कर आपके भूमि संबंधी दस्तावेजों की अशुद्धियों का सुधार करना है।
इन समस्याओं का समाधान कराएँ
1. डिजिटाइज्ड(ऑनलाइन) जमाबंदी में त्रुटि सुधार (परिमार्जन)
अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की अशुद्धियों को ठीक कराएँ।
2. उत्तराधिकार नामांतरण
जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराएँ।
3. बंटवारा नामांतरण
संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बँटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग- अलग जमाबंदी कराएँ।
4. छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटाईज्ड(ऑनलाइन) कराना
अपनी छूटी हुईऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराएँ।
आपकी सुविधा के लिए
1. घर-घर वितरण
16 अगस्त, 2025 से 15 सितम्बर, 2025: विभाग द्वारा गठित दल आपके घर आकर जमाबंदी पंजी की प्रति और जो आपको आवश्यक हो, वह आवेदन प्रपत्र वितरित करेगी। आपके मौज़ा में दल के जाने की तिथि की जानकारी आपको आपके अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी। यह प्रपत्र बिहारभूमि पोर्टल पर उपलब्ध राजस्व महा-अभियान लिंक पर क्लिक कर भी प्रिंट किया जा सकता है।
2. शिविरों का आयोजन
आवेदन प्रक्रिया
1. डिजिटाइज्ड (ऑनलाइन) जमाबंदी में त्रुटि सुधार (परिमार्जन)
- अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा (क्षेत्रफल) तथा लगान से संबंधित विवरणियों में मौजूद अशुद्धियों/छूटे हुये जानकारी को ठीक कराएँ
- राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराये गए जमाबंदी पंजी प्रति में अगर किसी विवरण में त्रुटि हो तो उस विवरण के नीचे दिये गए खाली जगह में सही विवरण भरें। अगर कोई विवरण जमाबंदी पंजी में उपलब्ध नहीं है तो जमाबंदी पंजी के नीचे दिये गए अतिरिक्त खाली जगह में भरें।
- भरे हुए प्रपत्र को साक्ष्यों/ सबूतों के कागजात के साथ राजस्व महाभियान कैंप में जमा करें।
2. उत्तराधिकार नामांतरण (Inheritance Mutation)
- जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों के नाम से जमाबंदी कराएँ
- सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी, खाता, खेसरा तथा रकबा का सही-सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं।
- इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा उत्तराधिकार नामांतरण हेतु उपलब्ध कराये गए प्रपत्र में विवरण भरकर, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करें।
3. बंटवारा नामांतरण
- संयुक्त / पूर्वज (मृत्यु उपरांत) की जमाबंदी के आपसी सहमति/ रजिस्टर्ड/ कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग-अलग जमाबंदी कायम कराएँ।
- सर्वप्रथम संयुक्त / पूर्वज की जमाबंदी के सभी, खाता, खेसरा तथा रकबा का सही-सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं।
- इसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराये गए प्रपत्र में विवरण भरकर, बंटवारा अभिलेख, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली एवं सभी हिस्सेदारों के नाम/ मोबाइल न0 के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करें।
4. छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना
- यदि आपकी ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है, तो उसे ऑनलाइन कराएँ।
- राजस्व कर्मियों द्वारा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटे हुए जमाबंदी को ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराये गए प्रपत्र में विवरण भरकर, साक्ष्य के साथ प्रपत्र राजस्व महाभियान कैंप में जमा करें।
शिविर विवरण प्राप्त करें
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